सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार क्या है?
इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:
- कार्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण करना।
- दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के नोट्स या उद्धरण प्राप्त करना।
- सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।
- प्रिंटआउट, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा प्रिंटआउट के रूप में सूचना प्राप्त करना।
सूचना का अर्थ क्या है?
सूचना से तात्पर्य किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री से है, जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध डेटा सामग्री तथा किसी निजी निकाय से संबंधित वह सूचना शामिल है, जिसे किसी अन्य प्रचलित कानून के अंतर्गत कोई लोक प्राधिकरण प्राप्त कर सकता है।
सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया क्या है?
सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन लोक सूचना अधिकारी को साधारण कागज पर लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। आवेदन में मांगी गई सूचना का विवरण स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए तथा दस रुपये शुल्क नकद (उचित रसीद के साथ) या मांग ड्राफ्ट/बैंकर चेक के माध्यम से, जो निदेशक, वन्यजीव संस्थान, भारत, देहरादून के पक्ष में देय हो, जमा करना होगा। सूचना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को सूचना मांगने का कोई कारण या अन्य व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय उन विवरणों के जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों।
शुल्क क्या है?
- धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क ₹10 निर्धारित है।
- धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए निम्नानुसार शुल्क लिया जाएगा:
- ए-4 या ए-3 आकार के कागज पर तैयार या प्रतिलिपि की गई प्रति के लिए प्रति पृष्ठ ₹2।
- बड़े आकार के कागज पर प्रति की वास्तविक लागत।
- नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य।
- अभिलेखों के निरीक्षण हेतु पहले एक घंटे तक कोई शुल्क नहीं; उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त घंटे (या उसके अंश) के लिए ₹5।
- धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क निम्नानुसार होगा:
- डिस्केट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने पर प्रति डिस्केट/फ्लॉपी ₹50।
- मुद्रित रूप में सूचना उपलब्ध कराने पर प्रकाशन का निर्धारित मूल्य या फोटोकॉपी के लिए प्रति पृष्ठ ₹2।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- यदि लोक सूचना अधिकारी (PIO) निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल रहता है, तो आवेदक को सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है?
- आवेदन की तिथि से 30 दिनों के भीतर।
- किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में 48 घंटे के भीतर।
- निर्धारित अवधि में सूचना प्रदान न करना, सूचना देने से इंकार (Deemed Refusal) माना जाएगा।
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का विवरण
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
वन्यजीव संस्थान, भारत, चंद्रबनी, देहरादून (उत्तराखंड)
फोन नं.: 0135 - 2640111-12
फैक्स नं.: 0135 - 2640117
ई-मेल: iao [at] wii [dot] gov [dot] in
सहायक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
वन्यजीव संस्थान, भारत, चंद्रबनी, देहरादून (उत्तराखंड)
फोन नं.: 0135 - 2640111-12
फैक्स नं.: 0135 - 2640117
ई-मेल: amitprajapati [at] wii [dot] gov [dot] in
लोक सूचना अधिकारी की अनुपस्थिति में लिंक अधिकारी का विवरण
वन्यजीव संस्थान, भारत, चंद्रबनी, देहरादून (उत्तराखंड)
फोन नं.: 0135 - 2640111-12, एक्सटेंशन: 194
फैक्स नं.: 0135 - 2640117
अपीलीय प्राधिकारी का विवरण
वन्यजीव संस्थान, भारत, चंद्रबनी, देहरादून (उत्तराखंड)
फोन नं.: 0135-2646202
ई-मेल: registrar [at] wii [dot] gov [dot] in